कोष English में पढ़िए

दाख़िल कैसे करना है

आपका फ़ॉर्म: Form 20

यह एक नमूना case है। नाम और नंबर बनाए हुए हैं, किसी असली व्यक्ति के नहीं।

अभी दाख़िल मत कीजिए

आपके रिकॉर्ड में 3 वजहें ऐसी हैं जो claim रोक देंगी। अभी भेजा तो reject होगा और दोबारा वही काम करना पड़ेगा। पहले क्रम वाला काम पूरा कीजिए।

ठीक कैसे करें? →

यह कोष नहीं कर सकता

कोष आपकी तरफ़ से claim जमा नहीं कर सकता और आधार OTP नहीं दे सकता। वह जानबूझकर नहीं जोड़ा गया — किसी और की तरफ़ से सरकार को कुछ भेजने के लिए इजाज़त चाहिए, और वह हमारे पास नहीं है। जमा आप ही करेंगे, अपने लॉगिन से।

पोर्टल पर क्या-क्या करना है

  1. सदस्य पोर्टल पर UAN और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए।
  2. ऊपर “Online Services” पर जाइए, फिर “Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)”।
  3. बैंक खाते के आख़िरी 4 अंक लिखकर verify कीजिए। यहीं पैसा आएगा।
  4. “Proceed for Online Claim” दबाइए।
  5. Form 20 चुनिए। यही आपके case का फ़ॉर्म है।
  6. पता भरिए और जो काग़ज़ माँगे जाएँ वे अपलोड कीजिए — पुलिंदे में वे तैयार हैं।
  7. आधार से जुड़े नंबर पर OTP आएगा। वही आपका हस्ताक्षर है।
  8. जमा कीजिए। स्क्रीन पर एक tracking नंबर आएगा — उसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।

सदस्य पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in

कितना समय लगेगा

ऑनलाइन claim आम तौर पर 7 से 10 कामकाजी दिन में निपटता है, बशर्ते KYC पूरा हो। दफ़्तर में काग़ज़ से किया तो 20 दिन तक लग सकते हैं।

जमा करने के बाद क्या होता है? → पुलिंदा देखिए ← क्रम